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जमा और निकासी मानदंड

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डाकघर मासिक आय योजना: विशेषताएं, लाभ और अन्य मासिक योजनाओं के साथ तुलना

डाकघर लंबे समय से धन जमा करने और विनिमय करने का एक विश्वसनीय मंच रहा है। देश भर में डाकघर विभिन्न प्रकार की बचत योजनाएं प्रदान करते हैं। डाकघर मासिक आय योजना (POMIS) एक ऐसी योजना है जिसमें आप एक विशेष राशि का निवेश करते हैं और हर महीने एक निश्चित ब्याज दर अर्जित करते हैं।

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आरबीआई स्थिति का आकलन करने के बाद नकदी निकासी पर पाबंदी हटाने का निर्णय करेगा: जेटली

पुराने प्रतिबंधित 500 और 1,000 रपये के नोट जमा करने और उसे बदलने के लिये मिली छूट 30 दिसंबर को समाप्त हो गयी।

यह पूछे जाने पर कि हो सकता है कुछ वास्तविक कारणों से लोग सुविधा का लाभ नहीं उठा सके वित्त मंत्री ने कहा कि सुविधा सभी के लिये उपलब्ध थी और वह रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे।

उन्होंने मोहलत अवधि के दौरान पैसा जमा करवा पाने या उसे बदल पाने में विफल लोगों को कुछ भी राहत देने को लेकर प्रतिबद्धता जताये बिना कहा, बड़ी संख्या में लोग पहले ही अपने नोट बदल चुके हैं। कुछ ही बचें हैं. जो भी कारण हो हम इस पर गौर नहीं करेंगे। रिजर्व बैंक ने मानदंड तय किये हैं। कम-से-कम मैं उस मानदंड का सम्मान करता हूं।

जानें लॉकडाउन के समय में EPF से पैसा निकालने की क्या प्रक्रिया है?

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने नई घोषणा जारी करते हुए कहा है कि खाताधारक, कुल जमा राशि का 75% या तीन महीने के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता में से जो जमा और निकासी मानदंड कम है, उसका अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं. यह घोषणा कोरोना वायरस के कारण उपजी वित्तीय समस्याओं के हल के रूप में सामने आई है.

How to withdraw EPF

कोरोना महामारी के संकट के समय में बहुत से लोगों के पास रुपये की तंगी आ चुकी है क्योंकि बहुत से लोगों को या तो जमा और निकासी मानदंड सैलरी नहीं मिल रही है या फिर उनकी नौकरी जमा और निकासी मानदंड ख़त्म हो चुकी है.

इस कठिन समय में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने राहत देने वाली घोषणा करते हुए कहा है कि खाताधारक कुल जमा राशि का 75% या तीन महीने के मूल वेतन एवं जमा और निकासी मानदंड महंगाई भत्ता में से जो कम है, उसका अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, यह राशि 45 हजार रुपये से अधिक नहीं हो सकती है.

जानें लॉकडाउन के समय में EPF से पैसा निकालने की क्या प्रक्रिया है?

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने नई घोषणा जारी करते हुए कहा है कि खाताधारक, कुल जमा राशि का 75% या तीन महीने के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता में से जो कम है, उसका अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं. यह घोषणा कोरोना वायरस के कारण उपजी वित्तीय समस्याओं के हल के रूप में सामने आई है.

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कोरोना महामारी के संकट के समय में बहुत से लोगों के पास रुपये की तंगी आ चुकी है क्योंकि बहुत से लोगों को या तो सैलरी नहीं मिल रही है या फिर उनकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है.

इस कठिन समय में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ने राहत देने वाली घोषणा करते हुए कहा है कि खाताधारक कुल जमा राशि का 75% या तीन महीने के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता में से जो कम है, उसका अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, यह राशि 45 हजार रुपये से अधिक नहीं हो सकती है.

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