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पूंजीगत लाभ

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अधिकारी ने कहा, ‘‘हम विभिन्न पक्षों से मिले सुझाव पर गौर कर रहे हैं।’’

पूंजीगत लाभ पर अधिभार से मिली छूट

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को एक बार फिर राहत देते हुए सरकार ने ऋण प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर बढ़े अधिभार से छूट दे दी है, जिसे आम बजट में लागू किया गया था। वित्त मंत्रालय के प्रेस नोट में कहा गया है, बढ़ा हुआ अधिभार डेरिवेटिव समेत किसी भी प्रतिभूतियों की बिक्री से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को होने वाले पूंजीगत लाभ पर लागू नहीं होगा। यह घोषणा उसके करीब एक महीने बाद हुई है जब इक्विटी व डेरिवेटिव से अर्जित आय पर अधिभार से छूट दी गई थी। वैसे डेट फंडों को फायदा मिलेगा, जो सरकारी या कॉरपोरेट बॉन्ड में ट्रेडिंग के जरिए पूंजीगत लाभ अर्जित करते हैं। ईवाई इंडिया के पार्टनर (वित्तीय सेवा) तेजस देसाई ने कहा, पूंजीगत लाभ सरकार ने अब स्पष्ट पूंजीगत लाभ कर दिया है कि सभी प्रतिभूतियोंं से एफपीआई को होने वाले पूंजीगत लाभ पर बढ़ा हुआ अधिभार नहीं लगेगा, जिसमें ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं। यह ऋण प्रतिभूतियों में काम करने वाले एफपीआई के लिए सकारात्मक है। अगस्त 2019 में ऋण में निवेशित एफपीआई की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां 4.34 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत लाभ पूंजीगत लाभ थी, जो एफपीआई की कुल परिसंपत्तियों का 13.5 फीसदी है। ऋण प्रतिभूतियों से ब्याज आय पर पूंजीगत लाभ ज्यादा अधिभार जारी रहेगा। पूंजीगत लाभ डेलॉयट इंडिया के पार्टनर राजेश गांधी ने कहा, डेट पर ब्याज आय को ज्यादा अधिभार चुकाना होगा। पूंजीगत लाभ पूंजीगत लाभ 24 अगस्त को सरकार पूंजीगत लाभ की तरफ से पेश नोट में कहा गया था कि आयकर अधिनियम की धारा 111ए व 112 ए में वर्णित पूंजीगत परिसंपत्तियों पर बढ़ा हुआ अधिभार वापस ले लिया गया है। इनमें इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्युचुअल फंड के यूनिट और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट शामिल हैं। एफपीआई को डेरिवेटिव पूंजीगत लाभ के हस्तांतरण से होने वाले लाभ पर भी छूट मिलेगी।

बजट में पूंजी लाभ कर व्यवस्था में हो सकता है बदलाव

एक अधिकारी ने कहा कि कर की विभिन्न दरों और संपत्ति रखने की अवधि में अंतर को दूर करने के लिये यह कदम उठाये जाने की संभावना है।

उसने कहा कि अगले वित्त वर्ष के बजट में पूंजी लाभ कर में बदलाव की संभावना है।

वित्त वर्ष 2023-24 का बजट संसद में एक फरवरी, 2023 को पेश किया जाएगा।

पूंजी लाभ कर में संभावित बदलाव के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय प्रत्यक्ष पूंजीगत लाभ कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा, ‘‘यह बजट प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।’’

आयकर कानून के तहत पूंजीगत संपत्तियों. चल और अचल दोनों. की बिक्री से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कर की श्रेणी में आता है।

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